बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत भारत में 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व और तौर तरीकों का वर्णन किया गया है।
7 से 17 मार्च 2021 तक SIO महाराष्ट्र नॉर्थ ज़ोन द्वारा ‘शिक्षा का हक अभियान’ के नाम से आरटीई अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान के साथ 28500 से अधिक सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता और अभियान के माध्यम से 14000 से अधिक लोगों से संपर्क किया गया।
अभियान में डोर टू डोर मीटिंग (1735+), पैम्फ़लेट वितरण (10000+), कॉर्नर मीट (72+) और बैनर और होर्डिंग (32+) जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं।
246 से अधिक लोगों को आरटीई के अंतर्गत रजिस्टर किया गया और आरटीई अधिनियम से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए 10+ लेख पेश किए गए।
अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, अधिनियम को लागू करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना और जमीनी स्तर पर गंभीर रूप से मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण करना था।
जमीनी स्तर पर अभियान का प्रभाव बहुत अच्छा था।
SIO के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया और शिक्षित समाज और उज्ज्वल भविष्य के लिए संघर्ष निरंतर जारी है