बहराइच

बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक

पीड़ितों को 15 दिन का समय दिया, लोग खुद तोड़ रहे अपना घर

प्रयागराज। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है. अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी. पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था. उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। इसी क्रम में मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

आरोपी पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरकार पर टारगेट करने का आरोप लगाया था. अपनी अर्जी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर उत्तर प्रदेश सरकार एकतरफा कार्रवाई करने जा रही है।

बता दें बीते दिनों यूपी PWD ने बहराइच में मुख्य आरोपी समेत दो दर्जन से अधिक लोगों के घरों को अवैध निर्माण करार दे उन पर तोड़फोड़ का नोटिस लगाया है। इस नोटिस से इलाके में दहशत का माहौल है। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल हमीद के घर में अवैध निर्माण किया गया है जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो रहा है। आगे नोटिस में ये साफ कहा गया है कि अगर तीन दिन में मकान मालिक इस अवैध निर्माण को खुद से नहीं हटाता है तो PWD इस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी।

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