गोरखपुर: हमारी आवाज़ (इम्तियाज़ मंसूरी) 18जनवरी// त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च के दायरे को नहीं बढ़ाया है। पिछले चुनाव के बराबर ही इसे रखा गया है। इस तरह से निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रत्याशी खर्च कर पंचायत चुनाव लड़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जमानत व खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। सदस्य ग्राम पंचायत 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत 02 हजार रुपये, जिला पंचायत 04 हजार रुपये व प्रधान पद के लिए 02 हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत धनराशि निर्धारित की आधी ही जमा करनी होगी। ऐसे ही चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित हो चुकी है। जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत 1.50 लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपये चुनाव के दौरान खर्च करेंगे। नामांकन के बाद से प्रत्याशी का खर्च जोड़ा जाएगा। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी प्रस्तुत करेंगे।
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