(रिपोर्टर-ताहिर कमाल सिद्दीकी)
इंदौर 19 अगस्त 2022 ।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुख्यात अपराधी सुनील पासी पिता अमरलाल पासी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। उक्त आरोपी वर्ष 1993 से ही अनेक आपराधिक गतिविधियों में लगातार लिप्त है। उक्त आरोपी के विरूद्ध 31 अपराध पंजीबद्ध हुएं हैं, जिनमें थाना बाणगंगा इन्दौर में 27 प्रकरण एवं थाना एरोड्रम में 04 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। आरोपी द्वारा आमजन के साथ मारपीट करना, लोगों से अवैध वसूली करना, अवैध हथियारों से मारपीट कर हत्या का प्रयास करना, चाकू-छूरे से मारपीट कर घायल करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध रूप से शस्त्र रखना, अवैध शराब का विक्रय करना आदि जैसे अपराध लगातार घटित किए जा रहे हैं। आरोपी के कारण लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त (जोन-03), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना बाणगंगा के कथन से सहमत होते हुए सुनील पासी पिता अमरलाल पासी, निवासी 61,ऋषिनगर थाना बाणगंगा इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।