गोरखपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों को नजरअंदाज कर जुगाड़ से राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पक्का मकान, चार , तीन पहिया वाहन, एसी व परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख व शहरी क्षेत्र में तीन लाख रूपये से अधिक वाले राशन कार्डधारकों पर प्रशासन की निगाहें टेढ़ी हो गई है। अपात्र पाये जाने पर कार्डधारकों से कार्ड वनने से लेकर अब तक लिये गए राशन की वसूली वाजार दर पर होगी। इन मुश्किलों से बचने के लिए तकरीवन पांच हजार लोगों ने सप्लाई विभाग में पहुंचकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सस्ते में राशन लेने से तौबा कर लिया है।
बाजार दर पर गेहूं व चावल की वसूली होगी
प्रदेश सरकार के निर्देश पर अव अपात्र राशन कार्डधारकों को चिह्नित कर उनका राशन कार्ड निरस्त करने का अभियान शुरू किया जा रहा है। डीएम विजय किरन आनन्द ने इसके लिए तहसील स्तर पर सत्यापन टीमें गठित की हैं। अपात्र कार्डधारकों से राशन कार्ड बनने से लेकर अब तक लिए गए राशन पर 22.09 रुपये प्रति किलो गेहूं व 29.64 रुपये प्रति किलो चावल अथवा बाजार दर पर वसूली होगी।