सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, ‘यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।’
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं। बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ‘आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते।’ कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
दरअसल, यह पूरा मामला 2019 का है। जब महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे की जांच की मांग की थी।
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए। NHAI की मूल चौड़ाई और अतिक्रमण को लेकर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
साभार: अशरफ हुसैन