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राहुल गांधी को दोबारा मिलेगी सांसद की सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली। मोदी सरनेम केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पक्षकारों को जिरह के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले जिरह शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का सरनेम खुद मोदी नहीं है। पहले उनका सरनेम मोध था।

वहीं जस्टिस गवई ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आपको साबित करना होगा कि यह एक्ससेप्शनल केस है।

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