बिहार

बिहार में आज से सड़क दुर्घटना में मौत पर परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए, जानें नए नियम

बिहार में अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी. बिहार सरकार का यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से हर जिले में लागू हो गया है. सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत होने पर परिजनों को जहां 5 लाख मुआवजा के रूप में दिया जाएगा वही गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की राशि दी जाएगी. बिहार सरकार ने यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया है.
परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है. इसके लिए बिहार सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है जो लोगों को दुर्घटना के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी. इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी.
बीमा नहीं होने पर वाहन मालिकों से वसूली जाएगा राशि

नए निर्देश के अनुसार दुर्घटना होने पर अगर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया गया है तो दुर्घटना की पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी. पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगा. अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम की जाएगी और राशि वसूली जाएगी. दुर्घटना होने पर अंतरिम मुआवजा राशि की पूर्ति वाहन के बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देना होगा.

मुआवजे के दावे की जांच एसडीएम करेंगे

दुर्घटना होने पर मुआवजे का दावा किये जाने के बाद इसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी उसके बाद डीएम अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंगे. मुआवजे की राशि दुर्घटना सहायता निधि से सीधे परिवहन पदाधिकारी को भेजी जाएगी. गौरतलब है कि अभी बिहार में सड़क दुर्घटना में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चार लाख की मुआवजा राशि दी जाती है.

पहले क्या था नियम
पहले बिहार में एक से अधिक लोगों की मौत होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजा की राशि पीड़ित परिवार को दी जाती थी लेकिन अब सड़क हादसे में किसी एक भी व्यक्ति की मौत होगी तो मुआवजा राशि जो कि पांच लाख रुपए है का सीधा लाभ उस परिवार को मिलेगा.

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