गोरखपुर। उप्र सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) अधिनियम 2014 के जरिए वक्फ की स्थावर संपत्तियों पर से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस बाबत शासन से आदेश जारी हो चुका है। जल्द इस पर कार्रवाई होने वाली है। प्रमुख सचिव उप्र शासन के. रविन्द्र नायक ने जिला मजिस्ट्रेट/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ को उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई करने व कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार अधिनियम में संशोधन कर वक्फ की स्थावर संपत्तियों को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सार्वजनिक भू-गृहादि में सम्मिलित कर लिया गया है। नये साल में उम्मीद है कि कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद व इमामबाड़ा की जमीन अवैध कब्जाधारकों व अतिक्रमणकारियों से आज़ाद होगी। जिले में अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियां है। जिले में सुन्नी की 1390 तथा शिया की दो वक्फ संपत्तियां हैं। 50 से ज्यादा संपत्तियां पर बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर रखा है। अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने में रोड़ा बनने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश पहले से ही है।
बताते चलें कि वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाये जाने की व्यवस्था जनवरी 2003 के शासनादेश के जरिए की गई है। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की सदारत में जिलास्तरीय टास्क फोर्स गठित है, लेकिन शायद ही किसी वक्फ सम्पत्ति से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हट पाया हो। पिछले साल बेतियाहाता में अवैध कब्ज़ा व अतिक्रमण की कार्यवाही हुई थी। उसके बाद नहीं हो सकी।
इन संपत्तियों पर है अवैध कब्ज़ा व अतिक्रमण
वक्फ संख्या – 172 : कब्रिस्तान तेलगढ़िया तुर्कमानपुर-बेतियाहाता : कब्रिस्तान भू अभिलेखों में अंकित है। कई लोगों ने मकान आदि बनवा लिया है। पिछले साल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई थी।
वक्फ संख्या – 129 : दरगाह हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी बाले मियां बहरामपुर : इस वक्फ का एरिया करीब 45 बीघा है। कई लोगों का अतिक्रमण है।
वक्फ संख्या – 67 : इमामबाड़ा इस्टेट, मियां बाजार : मोहद्दीपुर, बक्शीपुर, मुफ्तीपुर, मियां बाजार, कुसम्ही, बहरामपुर, रामनगर करजहां, ताज पिपरा, मुंडेरीगढ़वा, पिपराइच, जंगल अहमद अली शाह में बहुत से लोगों ने जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा लिया है।
वक्फ संख्या – 1377: कब्रिस्तान भैंसा खाना तुर्कमानपुर : कब्रिस्तान के कुछ भूखंडों पर अतिक्रमण है।
वक्फ संख्या – 137: मस्जिद दीवान बाजार : इस मस्जिद की जमीन पर अतिक्रमण है। मस्जिद खंडहर के रूप में है।
वक्फ संख्या – 63 : वक्फ मीर सज्जाद अली, दीवान बाजार : इस वक्फ सम्पत्ति पर कई लोगों का अवैध कब्जा व अतिक्रमण है।