गोरखपुर। भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोस्ट-मैट्रिक में नवीन ऑनलाइन आवेदनों में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब इससे कम अंक पाने वाले छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे। राज्य अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसा, स्कूल, कॉलेज के प्रधानाचार्य या इंस्टिट्यूट नोडल अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्रओं के लिए पोस्ट-मैट्रिक योजना के अंतर्गत नवीन ऑनलाइन आवेदनों में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि बदले नियमों से सभी संबंधित को सूचित कर दिया गया है।
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