नई दिल्ली: 5 जनवरी (एएनआई): दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उमर खालिद, शारजील इमाम, आसिफ इक़बाल तनहा सहित सभी अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, जिन्हे गैरकानूनी गतिविधियों के कड़े धाराओं में गिरफ्तार किया गया था
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद की ओर से पेश किए गए एक आवेदन में दी गई अधिसूचना को भी नोट किया, जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र की ई-कॉपी मांगी गई थी।
खालिद ने व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह अभी भी अपने ऊपर लगे आरोपों का विवरण नहीं जानता है और दावा किया है कि यह निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार के खिलाफ है।
इमाम ने यह भी कहा कि अन्य सभी सह अभियुक्तों के लिए एक समान राहत पारित की जा सकती है।
खालिद के आवेदन के जवाब में, विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि ई-चार्जशीट की एक प्रति जेल कंप्यूटर पर उसे एक्सेस करने के लिए प्रदान की जाएगी।