गाजियाबाद
कविनगर थाना क्षेत्र में 29 मई 2019 को मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले बसंत साहू को पॉक्सो कोर्ट प्रथम न्यायाधीश ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक संदीप बखरवा ने बताया कि मासूम के पिता कवि नगर क्षेत्र में एक निर्माणाधीन फैक्टरी में मजदूरी का काम करते थे। बसंत साहू भी वहीं मजदूरी करता था। 29 मई 2019 को बसंत ने नौ वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर फैक्टरी से दूर सुनसान इलाके में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। पकड़े जाने के डर से उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में मासूम के पिता ने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को विवेचना में पता चला कि मासूम आखिरी बार बसंत साहू के साथ देखी गई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। अंतिम सुनवाई पॉक्सो कोर्ट प्रथम न्यायाधीश संगीता कुमारी की अदालत में मंगलवार को हुई, जिसमें अदालत ने बसंत साहू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।