बाराबंकी!जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद बाराबंकी में धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जनसुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद बाराबंकी सम्पूर्ण सीमान्तर्गत अवस्थित समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 09 अगस्त को मोहर्रम, 12 अगस्त, को रक्षा बन्धन, 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस, 18 अगस्त को जन्माष्टी का पर्व मनाया जायेगा। धारा 144 का आदेश 13 जुलाई, 2022 से 09 अगस्त, 2022 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने पर भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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