कोच्चि (केरल) 5 जनवरी (एएनआई): केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को UAPA (गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम) के प्रावधानों को लागू करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। (एम) नेता पी। जयराजन और पांच अन्य आरोपी आरएसएस कार्यवाहक काथिरोर मनोज की हत्या के आरोपी।
चीफ जस्टिस एस मानिकुमार की बेंच ने आरोपी द्वारा 2017 की सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।
मामले में 25 आरोपी हैं और पी। जयराजन 25 वें हैं।
आरएसएस के जिला अधिकारी 42 वर्षीय मनोज की 1 सितंबर 2014 को कन्नूर जिले के कातिरोर में कथित तौर पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी।