मऊ व आजमगढ़

घोसी विधानसभा उप निर्वाचन हेतु मतदान आज, प्रातः 7:00 बजे से शुरू होकर सायं 6:00 बजे तक चलेगा मतदान

  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मऊ जनपद की 354-घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री दारा सिंह चौहान के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति को भरने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 08 अगस्त 2023 को उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अनुसार निर्वाचन संबंधी अधिसूचना 10 अगस्त 2023 को जारी हुई थी तथा मतदान 05 सितम्बर 2023 को होना है। मतदान प्रातः 7:00 बजे से शुरू होकर सायं 6:00 बजे तक चलेगा। 354-घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन में 10 अभ्यर्थी मैदान में हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उप निर्वाचन में कुल 455 मतदेय स्थल तथा 239 मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैम्प, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है। उप निर्वाचन में 4.30 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2.31 लाख़ पुरूष, 1.99 लाख महिला तथा 09 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 01 सामान्य प्रेक्षक, 01 व्यय प्रेक्षक तथा 01 पुलिस प्रेक्षक भी तैनात किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 02 जोनल मजिस्ट्रेट, तथा 110 माइक्रो आब्जर्वर भी तैनात किये गये हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। मतदेय स्थलों पर जो मतदाता सायं 6ः00 बजे उपस्थित रहेंगे, उन सभी मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा। मतदान के पर्यवेक्षण हेतु मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनोें स्तर पर किया जायेगा। उपरोक्त के साथ-साथ आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरे की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है एवं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दी गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 135 भारी वाहन, 313 हल्के वाहन तथा 2004 मतदान कार्मिक लगाये गये हैं। उप निर्वाचन में 455 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है तथा जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि ईवीएम अथवा वीवीपैट में किसी समस्या के स्थिति में तत्काल उसका निराकरण कराया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फाॅर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई हैं, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देश दिये गये हैं कि वे मतदाता सूची के साथ हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहेंगे एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र (यथा- आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थलो पर मतदाताओं की पहचान किये जाने हेतु मान्य होंगे।

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