मुंबई

कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला धर्म में हस्तक्षेप: सईद नूरी

मुंबई : सुन्नी बिलाल मस्जिद में उलेमाओं, इमामों और नेताओं की एक बैठक में रजा एकेडमी के प्रमुख अल्हाज सईद नूरी मंगलवार को हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट फैसले को अस्वीकार्य करार दिया। उन्होने कहा कि हम इसे सिरे से खारिज करते हैं और इसे चुनौती दी जाएगी।

गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उडुपी के छात्राओं के द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि कुरान में कहीं भी हिजाब का जिक्र नहीं है। इसलिए हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

फैसले की घोषणा के तुरंत बाद, मुंबई के सुन्नी बिलाल मस्जिद में उलेमाओं की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। जिसमे सहमति बनी कि अदालत के इस फैसले पर किसी भी भावनात्मक कार्रवाई से बचें, विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने, धरने और इस तरह के आंदोलनों के बजाय इस फैसले को देश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए।  उन्होंने आगे कहा कि कानून और व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है और अपने अधिकारों की बहाली के लिए कड़ी मेहनत करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उलेमा और इमामों की इस बैठक में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया गया।

अपने विचार व्यक्त करते हुए सईद नूरी साहब ने हिजाब के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को धर्म में हस्तक्षेप और निर्णय को अस्वीकार्य करार दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब, घूंघट, बुर्का, पल्लू जैसी रस्में हर समाज में आम हैं। लेकिन इस्लाम ने महिलाओं पर पर्दा डाला है, यह कोई रिवाज नहीं है। और सांप्रदायिक तत्व शरीयत के इस बिंदु पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।

मौलाना खलील-उर-रहमान नूरी ने कहा कि जिन लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उनसे मिल कर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए कहा जाए। हम उनके साथ हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। अगर हमारे समाज और समाज में कुछ लोग भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बात करते हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि इस मुद्दे को न्यायपालिका के साथ हल करना बुद्धिमानी है।

मौलाना अमानुल्लाह रज़ा ने कहा कि अगर हमारी बेटियां पर्दे के पीछे से शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं तो देश के संविधान ने भी हर नागरिक को बुनियादी अधिकार दिए हैं जो इस तरह के असंवैधानिक फैसलों से नहीं छीने जा सकते। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने कहा, “आपने दूसरों से सुना है, आपने हमसे कुछ कहा होगा, आपने हमसे कुछ सुना होगा।” कुरान पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी जरूरी है।

मौलाना अब्दुल रहीम अशरफी ने कहा कि मोइन मियां और सईद नूरी किसी भी राष्ट्रीय, सामाजिक या धार्मिक अन्याय पर राष्ट्र का मार्गदर्शन करने और उलेमोन और इमामों को तुरंत जुटाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, यह उनका महान गुण है।  कर्नाटक उच्च न्यायालय का आज का फैसला धर्म के साथ-साथ भारतीय संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। यह लड़ाई कानून के तहत लड़ी जानी चाहिए।

मौलाना अब्बास रिज़वी ने कहा कि जब मैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में समाचार देख रहा था, तो मुझे पता चला कि यादगीर की कुछ लड़कियों ने परीक्षा हॉल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम इस्लामी शिक्षाओं को नहीं छोड़ सकते। इन लड़कियों का साफ कहना है कि अगर उन्हें बिना हिजाब के पढ़ाई करनी है तो वे ऐसी शिक्षा से दूर रहना चाहेंगी।  आपने कहा कि मुट्ठी भर व्यक्तियों और शरारती तत्वों के दबाव में न्यायपालिका के फैसले प्रभावित होने लगे, तो न्याय कहां मिलेगा? हमारे अपने पड़ोस में गैर-मुस्लिम महिलाएं भी अपना चेहरा ढकती हैं, यह भी भारतीय संस्कृति है। इसलिए हम कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज करते हैं।

सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी  ने बैठक के अंत में दुआ की। इस दौरान मौलाना अब्बास रिज़वी, मौलाना खलील-उर-रहमान नूरी, मौलाना अमानुल्लाह रज़ा, मौलाना सूफ़ी मुहम्मद उमर (क़दरिया अशरफ़िया विश्वविद्यालय), कारी मुश्ताक तेगी (इमाम सुन्नी मस्जिद बिलाल), मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ़ी, मौलाना फारूक, मौलाना शाहनवाज (हलीमा मस्जिद), कारी रईस, कारी क़समत, कारी नकीब, (सैयद अनवर अशरफ इस्लामिक सेंटर), मौलाना आरिफ रिज़वी, इब्राहिम ताई (मुस्लिम परिषद) आदि शामिल रहे।

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